राजधानी लखनऊ में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा है कि वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब विदेश में उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयन वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर एवं परंपरागत कारीगर परिवारों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विदेश की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर्स और पीएच.डी. स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना है।
ये हैं नियम व शर्तें
आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक एनओएस पोर्टल पर चलेगी। पहले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 26 से 29 अक्टूबर तक संशोधन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति हेतु 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।