वस्तु एंव सेवा कर यानी GST में आज से एक बड़ा बदलाव लागू किया गया हैं। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नई दरों के लागू हो जाने के बाद कई रोमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि वे कौन सी 10 बातें हैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए…
नई जीएसटी दरें के लागू होने के बाद जीवन बीमा पॉलिसियों पर छूट हो जाएगी। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियाँ अब जीएसटी से मुक्त हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होने जा रहा है।
हेल्थ इश्योरेंस में भी छूट: व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। जिससे लोगों का टैक्स का पैसा उनकी जेब में रहेगा। जो आम लोगों के लिए राहत की बात है।
दवाओं को क्यों नहीं दी गई पूरी तरीके से जीएसटी से छूट: वित्त मंत्रालय ने बताया कि दवाओं पर भले ही पूरी छूट ना मिली हो, लेकिन अब इसके 5 प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि अगर दवाओं को पूरी तरह छूट दे दी जाती, तो निर्माता कच्चे माल और पैकेजिंग जैसे इनपुट पर आईटीसी का दावा करने की क्षमता खो देते।
किस प्रकार के दूध पर कितना जीएसटी: डेयरी स्रोतों से प्राप्त अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) प्रकार के दूध पर पूरी तरीके से जीएसटी में छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट वनस्पति-आधारित दूध पर लागू नहीं होती है। जीएसटी 2.0 के तहत, सोया दूध सहित सभी वनस्पति-आधारित दूध पेय पदार्थों पर अब एक समान 5 प्रतिशत कर लगेगा।
फेस पाउडर और शैंपू पर क्या होगा असर: नए जीएसटी रिफॉर्म से फेस पाउडर और शैंपू की कीमतें कम हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दरों में कटौती बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के लिए की गई है।
रेंट पर जीएसटी का क्या असर: बताया जाता है कि बिना ऑपरेटर के सामान को लीज पर लेने या किराए पर देने पर सामान पर लगने वाली दर के बराबर ही कर लगता है। सामान्य भाषा में समझें, तो अगर किसी कार की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, तो बिना चालक के उस कार को लीज या रेंट पर लेने पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा। यही सिद्धांत अन्य वस्तुओं पर भी लागू रहेगा।
आयात पर जीएसटी दरें: जीएसटी 2.0 के तहत संशोधित दरें आयात पर भी लागू होंगी। एकीकृत जीएसटी (IGST) 22 सितंबर से नई दरों पर लगाया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा, जब तर कोई विशिष्ट छूट अधिसूचित ना किया जाए।
सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5 प्रतिशत कर लगता रहेगा। वहीं, हवाई यात्रा के लिए, इकोनॉमी क्लास के टिकटों पर 5 प्रतिशत कर लगता रहेगा, जबकि बिजनेस और अन्य प्रीमियम क्लास पर 18 प्रतिशत कर लगता रहेगा।
स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर जीएसटी: नए नियमों के अनुसार, यदि कोई स्थानीय डिलीवरी सेवाएं किसी बिना रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर से प्रदान की जा रही है। इस स्थिति में जीएसटी की देयता ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर स्थानांतरित हो जाती है।
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