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लाहौर HC ने 16 जनवरी तक नेताओं-नौकरशाहों को प्राप्त तोशखाना उपहारों का विवरण पेश करने का दिया निर्देश

लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) ने सोमवार को संघीय सरकार को 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद से 16 जनवरी तक नेताओं और नौकरशाहों को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त तोशखाना उपहारों (Toshakhana gifts) का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के विवाद के बाद पाकिस्तान सरकार का तोशखाना विभाग प्रमुख हो गया, जिन्होंने कथित तौर पर 21.5 मिलियन रुपये में लगभग 108 मिलियन रुपये के राज्य डिपॉजिटरी उपहार बेचे।

यह निर्देश तब आया, जब लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति असीम हफीज ने तोशखाना (राज्य डिपॉजिटरी) उपहारों के विवरण के साथ-साथ भुगतान करने के बाद संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/अधिकारियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए अदालती आदेशों की मांग वाली एक याचिका पर विचार किया।

आखिर क्या है तोशखाना ?

1974 में स्थापित, तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है। तोशखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त उपहार और ऐसी अन्य सामग्री की सूचना कैबिनेट प्रभाग को दी जाएगी।

अदालत में तोशखाना से संबंधित विवरण जमा करने के निर्देश

सोमवार की सुनवाई के दौरान, सरकार के वकील शेराज जका ने तर्क दिया कि तोशखाना से संबंधित विवरण गोपनीय थे और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अदालत ने तब पूछा कि विवरण का खुलासा कैसे नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने 16 जनवरी तक संघीय सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए निर्देश दिया, ‘अदालत में विवरण जमा करें। अदालत तय करेगी कि उन्हें वर्गीकृत किया गया है या नहीं।’

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक शीर्ष नेता परवेज खट्टक ने सुनवाई के बाद ट्वीट किया कि उच्च न्यायालय ने तोशखाना उपहारों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और कहा: ‘इसमें छिपाने के लिए क्या है? अपने लिए अलग मानक क्यों?’

वकील मुनीर अहमद द्वारा पिछले सप्ताह दायर विवरण की मांग करने वाली याचिका में सुझाव दिया गया है कि सूचना का अधिकार एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक राज्य का एक अभिन्न अंग है और इसे जनता के सभी मामलों में सूचना का अधिकार कहते हुए वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा विस्तृत किया गया है। महत्व निर्विवाद रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 और 19-ए के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, बड़े पैमाने पर लोगों को हर सार्वजनिक लेन-देन का विवरण जानने और सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे शासकों और नौकरशाहों को उपहार में दी गई संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करें और भुगतान करके संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/अधिकारियों के नाम, दस्तावेज और सामग्री भी उपलब्ध कराएं।

याचिकाकर्ता ने तोशखाना वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति का विवरण भी मांगा है। याचिका में प्रतिवादी के रूप में संसदीय मामलों और आंतरिक मंत्रालयों और पाकिस्तान सूचना आयोग को रखा गया है।

खान के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही

70 वर्षीय खान के खिलाफ पिछले महीने तोशखाना उपहारों के ‘विवरण साझा नहीं करने’ और उनकी कथित बिक्री से आय और ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए उनकी अयोग्यता के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी।

क्रिकेटर से राजनेता बने खान ने तोशखाना से सऊदी रॉयल्स की एक महंगी ग्रेफ कलाई घड़ी खरीदी, जो उन्हें 2018 में एक यात्रा के दौरान मिली थी और साथ ही कई अन्य उपहार भी खरीदे और उन्हें लाभ के लिए दुबई में बेच दिया। बाद में उन्हें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा आयोग को प्रदान किए गए अपने वार्षिक धन विवरण में बिक्री की आय का खुलासा नहीं करने के लिए नेशनल असेंबली से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अप्रैल में खान को किया गया सत्ता से बेदखल

अपने नेतृत्व में अविश्वास मत हारने के बाद खान को अप्रैल में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जो उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाने वाली अमेरिकी नेतृत्व वाली साजिश का हिस्सा था।