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लुक्सर जेल पहुंचा निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर का रिहाई का लेटर

एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है जी हां .मोहिंदर पंढ़ेर आज हो सकता है रिहा, इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की दो मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी . दोनों को निर्दोष करार दिया है .

लुक्सर जेल पहुंचा, रिहाई का लेटर

बता दें कि, दिसंबर 2006 में नोएड़ा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर सभी मामलों मे दोषमुक्त करार कर दिया साथ ही फांसी की सजा को रद्द करते हुए, उसके रिहाई का लेटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लुक्सर जेल में पहुंया दिया है .परिवार कागज़ी कार्रवाई मे जुटा हुआ है माना जा रहा है कि मोनिंदर बहुत ही जल्द रिहा हो सकता है आशंका यह जताई जा रही है कि आज शाम 6 बजे तक पंढ़ेर हो सकता है रिहा, बता दें मोनिंदर लगभग सभी मामलों में बरी हो गया है.

बता दें फांसी की सजा होने के बाद दोनों दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी .इस मामले की सुनवाई का फैसला सोमवार को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ओर न्यायमूर्ति एस. एच. ए. रिजवी की खंडपीठ ने सितंबर महीने में सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख था 16 अक्टूबर को इसका फैसला सुनाया गया है. इसमें सुरेंद्र कोली और मोनिंदर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर बरी दिया है.

आखिर क्या है निठारी कांड ?

7 मई 2006 को पंढेर ने नौकरी का दिलासा देते हुये निढारी की एक युवती को बुलाया था . जिसके बाद युवती कभी अपने घर वापस नहीं लौटी. घर वापस न आने पर युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे. पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था, निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गया था .