MainSlideदेश-विदेश

सामान्य वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून लागू

नई दिल्ली 15 जनवरी।सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम कल से लागू हो गया।

सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू करने के लिए 14 जनवरी की तिथि अधिसूचित की थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले शनिवार को अधिनियम को मंजूरी दी थी। यह अधिनियम संविधान की धारा-15 और 16 में संशोधन कर राज्यों को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।

 

Related Articles

Back to top button