नई दिल्ली 02 सितम्बर।केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर(जीएसटी)रिटर्न का विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है।फार्म में गलतियां सुधारने और मंगलवार तक अंतिम रिटर्न दाखिल करने का भी सरकार ने मौका दिया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई माह के लिए जीएसटी-आर-3 बी-फार्म दाखिल करने वालों का विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया है लेकिन कर पर बयाज देना होगा।
केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिनियम के तहत कर के विलम्ब भुगतान पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा।जुलाई महीने के वस्तु और सेवा कर से सरकार को 92 हजार 283 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
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