अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ पर सवाल उठाए हैं और इसे 14 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को गैरकानूनी करार देती है तो अमेरिका को 14 लाख करोड़ रुपये रिफंड करने पड़ सकते हैं जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा।
अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का समय दिया।
जुलाई 2025 तक सिर्फ टैरिफ से अमेरिका ने 159 बिलियन डॉलर कमाए।
ट्रेड डील में भी अमेरिका को हो सकता है नुकसान।
अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्तूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इसके लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को खारिज कर दिया, तो इससे अमेरिका को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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