नई दिल्ली 11 मई।उच्चतम न्यायालय ने असम में तीन वर्ष से अधिक समय से अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को बायोमेट्रिक डाटा देने के बाद रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ऐसे विदेशी नागरिकों को एक लाख रूपये का बॉन्ड भरने के निर्देश दिये। उन्हें दो भारतीय नागरिकों से जमानत भी देनी होगी। उन्हें यह जानकारी भी देनी होगी कि वे रिहाई के बाद कहां रहेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अवैध घोषित विदेशियों को वापस भेजने और अतिरिक्त विदेशी ट्राइब्यूनल गठित करने के लिए असम सरकार को कुछ और समय दिया जाए ताकि वह राजनयिक स्तर पर हुई प्रगति की जानकारी दे सके।
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