किशोरी हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, नौ साल पुराने मामले में अदालत का फैसला

सुलतानपुर, 01 अप्रैल। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने करीब नौ वर्ष पुराने किशोरी हत्या मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रमेश यादव को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने उसे हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता के पिता ने 2 अक्टूबर 2016 को स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव के ही रहने वाले रमेश यादव ने उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।
पुलिस विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था और सजा सुनाने के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी।
निर्धारित तिथि पर दोषी को जेल से अदालत में पेश किया गया, जहां सजा पर अंतिम सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुनः जेल भेज दिया गया।




