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तीन कार्य दिवस में होगा उद्यानिकी फसलों के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान

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रायपुर, 16 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय और बीमा अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के 8,444 किसानों को करीब 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि मिलेगी।

      किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर लंबित बीमा प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र किसानों के स्वीकृत बीमा क्लेम का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

गांव के दौरे में किसानों ने उठाया था भुगतान का मुद्दा

     उल्लेखनीय है कि कल 15 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चिद्दों के भ्रमण के दौरान किसानों ने मंत्री नेताम को उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की समस्या से अवगत कराया था। किसानों ने लंबित बीमा राशि जल्द दिलाने की मांग की थी।

      शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मंत्री ने अगले ही दिन संबंधित विभागीय और बीमा अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि स्वीकृत क्लेम की राशि आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर हर हाल में किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाए।

10,514 किसानों ने किए थे आवेदन

      पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया था। विभागीय जानकारी के अनुसार, रबी सीजन 2025 के लिए कुल 10,514 किसानों ने 15,298 आवेदन प्रस्तुत किए थे।

इन आवेदनों की जांच के बाद 8,444 किसानों के 14,344 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत प्रकरणों के तहत किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाना है।

समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमा राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित करने को कहा।