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एडीजी जी.पी.सिंह की जमानत अर्जी खारिज

(फाइल फोटो)

रायपुर 18 जनवरी।भ्रष्टाचार.राजद्रोह समेत कई अन्य धाराओं में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के निलम्बित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह की जमानत अर्जी आज खारिज होने के बाद उन्हे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

न्यायालय ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों(ईओडब्ल्यू) को पहले दो दिन फिर इसके बाद चार दिन की रिमांड पर सौंपा था,आज रिमांड समाप्त होने पर उन्हे विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया।इस दौरान उनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी भी पेश की।अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की जमानत अर्जी पर लम्बी बहस सुनने के बाद जमानत को खारिज कर उन्हे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

अदालत ने निलम्बित एडीजी के अधिवक्ताओं के अनुरोध को स्वीकारते हुए जेल अधीक्षक को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया।न्यायिक जानकारों के अनुसार श्री सिंह के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला दर्ज हैं इसलिए जिला अदालत से उन्हे जमानत मिलने के बहुत ही कम आसार है।

एडीजी को ईओडब्ल्यू की एक टीम ने गत 11 जनवरी को हरियाणा के गुरूग्राम से गिरफ्तार किया था और 12 जनवरी को उन्हे यहां लाकर न्यायालय में पेश किया गया था।