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मौजूदा या पूर्व बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं- आयोग

रायपुर 07अक्टूबर।निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उतरने वाले  उम्मीदवारों को सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय के लिए एक पृथक नया बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोलने को कहा है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठक में कहा कि उम्मीदवारों को नये खाते खोलने होंगे।मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी।नामांकन दाखिले के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना जरूरी है।नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा इस नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

उन्होने यह भी कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रूपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। 20 हजार से धिक राशि का भुगतान चेक से करना होगा जबकि इससे कम की राशि उम्मीदवार नगद कर सकते है।