नई दिल्ली 22 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति संबंधी आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई तिथि पर कल फैसला करेगा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की खण्डपीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूस जे निदुम्पारा के इस अनुरोध पर विचार किया कि संविधान पीठ के इस फैसले पर उनकी पुनर्विचार याचिका को तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
पांच न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने चार न्यायाधीशों के समर्थन से फैसला दिया था कि केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को जाने की अनुमति दी जाए।
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