नई दिल्ली 12 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की खण्डपीठ ने आज अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की ओर से दायर एक याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला जनवरी में उचित खण्डपीठ द्वारा सुनवाई के लिए सूची बद्ध किया जा चुका है।
इससे पूर्व भी उच्चतम न्यायालय इस मामले की जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था।