नई दिल्ली 30 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आधार से जुड़े मामलों की याचिकाओं पर नवम्बर में सुनवाई की जाएगी।
यह व्यवस्था केन्द्र की ओर से यह सूचित किये जाने के बाद की गई है कि वह समाज कल्याण योजनाओं के लाभ पाने के लिए आधार को जरूरी बनाने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर तक बढ़ा देगा।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तुरंत करने की जरूरत नहीं लगती। न्यायालय की संविधान पीठ ने 24 अगस्त को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है।
उच्चतम न्यायालय विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
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