नई दिल्ली 12 जनवरी।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया है।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है। संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक-2019 इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था।
राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह कानून 103वें संविधान संशोधन अधिनियम-2019 के नाम से जाना जाएगा।इस विधेयक को पिछले हफ्ते संसद ने मंजूरी दी थी।