नई दिल्ली 28 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने 21 राज्यों के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे करीब 11 लाख 80 हजार लोगों को हटाने संबंधी 13 फरवरी के आदेश पर अमल रोक दिया है।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने राज्य सरकारों से ये दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
इन राज्यों में वन क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगो के वहां की जमीन पर दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को रखी है।
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