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सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों में धूम्रपान करने वालों पर होगी कार्रवाई

रायपुर 07जुलाई।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों सहित कार्यालयों में धुम्रपान करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए गए।श्री सोनी ने कहा कि तम्बाकू का सेवन और अन्य धुम्रपान करने वालों की सेहत पर इसका बुरा असर तो पड़ता ही है परंतु धुम्रपान से छोड़े गए धुंए से कितनों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है इसका अंदाजा भी लगाया नही जा सकता।

उन्होंने नगर निगम को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रहित क्षेत्र और यहां धूम्रपान करना एक अपराध है का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने बोर्ड के नीचे प्रभारी अधिकारी का नाम और नंबर भी लिखा जाए ताकि अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते हुए दिखाई देता है तो उस नंबर पर शिकायत दर्ज करायी जा सके। इसी तरह कोटपा अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों के 100गज दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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