साय कैबिनेट की अहम बैठक आज बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में होगी। सुबह साढ़े 11 बजे महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में सीएम साय अपने मंत्रियों से चर्चा करने के बाद कई बड़े निर्णय ले सकते हैं।
साय कैबिनेट की अहम बैठक आज बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में होगी। सुबह साढ़े 11 बजे महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में सीएम साय अपने मंत्रियों से चर्चा करने के बाद कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। इसमें यूसीसी, खाद्य और बीज समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
यहां जानें पिछली कैबिनेट के फैसले
मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी। उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।
मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिये छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह निर्णय मुख्यमंत्री की ओर से 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।




