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अतिथि व्याख्याताओं की नीति-2026 को मंजूरी, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम लागू

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रायपुर, 30 सितम्बर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने संबंधी निर्णय का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

       मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के तहत प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

        नीति में अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।

        कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

        अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

        बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितम्बर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।

         मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पहले लिए गए निर्णय को लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई।

         इन नियमों के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।