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CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को जमानत, 50 हजार के मुचलके पर रिहा

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को अदालत से जमानत मिल गई। 50 हजार रुपये का जमानती मुचलका भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था।

      आठ दिनों के भीतर दीपके के खिलाफ यह दूसरी बार पुलिस कार्रवाई हुई है। इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से हिरासत में लिया गया था। हालांकि, अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया था।

      दिल्ली पुलिस ने इस बार दीपके के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की थी। धारा 126 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट शांति भंग होने की आशंका पर संबंधित व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र भरवा सकता है। वहीं, धारा 170 संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देती है।

      शुक्रवार को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की पूर्व अध्यक्ष नेहा बोरा को एहतियातन हिरासत में लिया था। इसके बाद दीपके को गिरफ्तार कर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।