नई दिल्ली 13 सितम्बर।उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कहा है कि कर आकलन के समय होटल और रेस्तरां द्वारा लिए जाने वाले सेवा प्रभार को आय के तौर पर ले।
मंत्रालय ने होटल और रेस्तरांओं को सेवा प्रभार न वसूलने के संबंध में अप्रैल में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज का कॉलम या तो खाली छोड़ना होगा या उसे वैकल्पिक लिखना होगा। कुछ होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से पांच से 20 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूल रहे हैं जबकि सरकार ऐसे प्रभार को वैकल्पिक तौर पर लिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है।
उन्होने कहा कि विभिन्न उपभोक्ता संगठनों को सर्विस चार्ज के मामले में जागरुकता फैलाने और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग की जानकारी में लाने के लिए कहा गया है।
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