रायपुर 27 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों-कर्मकारों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत लाखों कर्मकारों को दो वर्ष और सेवा करने का मौका मिलेगा।
यह फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (नियोजन आदेश) अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लिया गया है।इस आशय की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अब माह अगस्त से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार राज्य के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों-व्यवसायियों को अपने दुकान एवं स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक होता है। इस पंजीयन का हर पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराने का प्रावधान था। प्रदेश के व्यपारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की राज्य सरकार से की जा रही थी।
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