नई दिल्ली 06 नवम्बर।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद का कथित रूप से उपयोग करने के मामले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को अयोग्य करार देने संबंधी याचिका खारिज कर दी है।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने यह याचिका चुनाव आयोग की ओर से दी गई राय के मद्देनजर खारिज की है।
मार्च 2017 में राष्ट्रपति के समक्ष पेश याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए दावा किया गया था कि उन्होंने दिल्ली के 11 जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह-अध्यक्षों के रूप में लाभ के पद का उपयोग किया।