नई दिल्ली 15 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील खारिज कर दी। शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी।
शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायरएक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी गई।पीठ ने आयकर मामले में आरापों को रद्द करने की शिवकुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में शिवकुमार को 03 सितंबर को गिरफ्तार किया था।