बेंगलुरू 22 सितम्बर।कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ दायर दो प्राथमिकी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत ने ये आदेश येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया है।
श्री येदियुरप्पा पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर शिवराम करंत आवास के लिए आवंटित दो सौ 57 एकड़ भूमि की अधिसूचना रद्द करने का आरोप है जिससे सरकारी खजाने को तीन हजार आठ सौ करोड़ रूपये की हानि हुई थी।
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