नई दिल्ली 04 दिसम्बर।केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि भीड़ हिंसा के बारे में राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के सुझाव के आधार पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक कार्यवाही संहिता में संशोधन किये जायेंगे।
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि फिलहाल कानून में भीड़ हिंसा की कोई परिभाषा नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इन मामलों में कार्रवाई की जाती रही है।
गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं।उन्होंने कहा कि सुझावों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।