नई दिल्ली 11 फरवरी।सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक आश्रय गृह में लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में आज मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यहां के साकेत सीबाई अदालत ने इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी और गत 20 जनवरी को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को दोषी मानते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर को आजीवन उम्रकैद की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने मामले के अन्य दोषियों को भी अधिकतम सजा देने की मांग की थी।
उच्चतम न्यायलय के आदेश पर इस मामले की सुनवाई बिहार से बाहर नई दिल्ली में हुई।अदालत ने 20 मार्च,18 को ठाकुर समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India