नई दिल्ली 07 जून।कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किये गये धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय कल से खुल जायेंगे।हालांकि कन्टेंमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाये जायेंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम छह फुट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है।धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
दिशा निर्देश के अनुसार शापिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी, जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएगें। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमाहॉल बिलकुल बंद रहेंगें। इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। फूड कोर्ट क्षेत्र में भी कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी।
रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाए खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने सलाह दी गई है। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी।
होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपने यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी।आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सेनिटाइज़ करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सेनिटाइज़ करना होगा।