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बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर केन्द्र स्थिति करे स्पष्ट-सुको

नई दिल्ली 26 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

लॉकडाउन के दौरान छह महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

अदालत ने कहा कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं, बल्कि लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि रिजर्व बैंक का अब तक का रवैया उद्योग की चिंताओं से जुड़ा हुआ दिखता है। रिजर्व बैंक ने जून में कहा था कि अगर ऋण अवधि के दौरान ब्याज माफ किया जाता है तो ऋणदाताओं को दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। न्‍यायालय में, मामले की अगली सुनवाई पहली सितम्‍बर को होगी।