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पीएनबी घोटाले की निगरानी में हो जांच या नही,इस पर निर्णय देगा सुको

नई दिल्ली 09 अप्रैल।उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि वह इस बात पर फैसला करेगा कि पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले को लेकर न्‍यायालय की निगरानी में जांच की मांग उचित है या नहीं।

मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा, न्‍यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की एक पीठ ने  इस मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

महाधिवक्‍ता के. के. वेणुगोपाल ने इस कथित घोटाले पर न्‍यायालय की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका को निरस्‍त करने का अनुरोध किया। उन्‍होंने कहा कि कई एजेंसियां इस मामले में पहले ही जांच कर रही हैं।

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