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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोहम्मद जुबैर पर नहीं होगी यूपी में दर्ज सभी एफआईआर पर कार्रवाई

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. याचिका में उन्होंने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 प्राथमिकी को रद्द करने की, उनको अंतरिम जमानत देने की मांग की और एसआईटी के गठन को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए पोस्ट किया.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत का मसला परसों सुनेंगे. इस बीच कोई भी कोर्ट जल्दबाजी में कोई आदेश न दे. याचिकाकर्ता को दिल्ली की कोर्ट से 15 जुलाई को नियमित जमानत मिली है. बाकी में भी अंतरिम जमानत की मांग की गई है. सॉलिसीटर जनरल परसों मामले में पेश हों.

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. जिसमें जुबैर ने अंतरिम जमानत सहित उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह एफआईआर को रद्द करने की मांग की है और एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी है