आज हिजाब मामले में को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, जानें- अब तक का पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को हिजाब मामले में फिर सुनवाई होगी। कुछ समय पहले शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है।
मंगलवार को सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने का मामला अचानक या स्वत:स्फूर्त नहीं था। इसके पीछे गहरी साजिश थी। पिछले साल तक सभी छात्राएं स्कूल यूनिफार्म का पालन कर रही थीं। 2022 में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) ने इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाकर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए उकसाया।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कैसे हो सकता है, जबकि जहां से यह धर्म शुरू हुआ वहीं अनिवार्य रूप से इसका पालन नहीं किया जाता। ईरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में भी महिलाएं इसके खिलाफ लड़ रही हैं। पांच फरवरी के राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि यह स्कूलों में यूनिफार्म लागू करने के लिए है। आदेश किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि पंथनिरपेक्ष है। पंथनिरपेक्ष देश के स्कूलों में न तो भगवा शाल की इजाजत है और न ही हिजाब की।