जानें किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया जवाब तलब, पढ़े पूरी ख़बर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह देश में बाघों की मौत के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध कराए। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बाघों की मौत के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए यह जानकारी तलब की।
शीर्ष अदालत अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी की ओर से 2017 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में लुप्तप्राय बाघों को बचाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता मौजूद नहीं हैं, लेकिन प्रतिवादी भारत में बाघों की कथित मौत के बारे में पता लगाएंगे। साथ ही कोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।