अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी रहत…
शिरोमणि अकाली दल के दोहरे संविधान विवाद में पंजाब के होशियारपुर कोर्ट ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अन्य को उनके खिलाफ दायर जालसाजी और धोखाधड़ी के एक कथित मामले में तलब करने को कहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
सभी पक्षों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
दरअसल, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें होशियारपुर की अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी गई है। अकाली दल के दोहरे गठन पर फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “कोई सबूत नहीं मिला है, आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई, यह स्पष्ट रूप से कानून के दुरुपयोग का मामला, हमले सभी पक्षों को देखते हुए आदेश को रद्द कर दिया।”