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उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टु खेल से संबंधित कानून को सही ठहराया

नई दिल्ली 18 मई।उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टु खेल से संबंधित कानून को सही ठहराया है।

   न्यायाधीश के एम जोसेफ की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने बैलगाड़ी दौड़ से संबंधित महाराष्ट्र के कानून को भी सही कहा है। पोंगल उत्सव के दौरान तमिलनाडु में जल्‍लीकट्टू  खेल आयोजित किया जाता है।

  संवैधानिक पीठ ने जल्लीकट्टु और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने पशुओं से जुड़े खेलों से संबंधित कर्नाटक सरकार के इसी प्रकार के कानून को भी वैध ठहाराया।