नई दिल्ली 18 अगस्त।दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) ने नियम कड़े करते हुए कॉलड्रॉप सहित घटिया मोबाइल सेवा देने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों पर जुर्माना बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दिया है।
इसके साथ ही ट्राई अब दूरसंचार कम्पनियों के एरिया कार्यालय के बजाय दूरसंचार टॉवरों के प्रदर्शन पर संकलित डाटा के आधार पर कॉलड्रॉप की जानकारी भी लेगा।
ट्राई के अनुसार यह जुर्माना ऑपरेटर द्वारा दो तिमाही में सर्विस की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड पूरे न करने पर लगाया जायेगा। दो तिमाही से ज्यादा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 10 लाख रूपये तक कर दी जाएगी।
ट्राई के गुणवत्ता संबंधी मानकों में कॉलड्रॉप, मोबाइल टॉवर की उपलब्धता, कॉल जुड़ने में लगने वाला समय और आवाज की गुणवत्ता शामिल है।
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