नई दिल्ली 24 अक्टूबर। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा द्वारा जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
श्री वर्मा ने अपनी याचिका में संकेतों में सरकार पर सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप की ओर इशारा किया है।उन्होने याचिका में 23 अक्टूबर को रातोंरात रेपिड फायर के तौर पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) एवं केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने तीन आदेश जारी किए।
उन्होने इस निर्णय को मनमानीपूर्ण एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत बताते हुए इन्हें रद्द किए जाने का अदालत से अनुरोध किया है।