नई दिल्ली 14 फरवरी।सरकार ने लोक भविष्य निधि(पीपीएफ) खातों को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने और नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाते खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।इस बारे में लघु बचत अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का उद्देश्य लघु बचत योजना खातों के संचालन में लचीलापन लाना है।
मीडिया के कुछ वर्गों में व्यक्त चिंताओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम के तहत लोक भविष्यनिधि अधिनियम को समाहित करते हुए सभी मौजूदा संरक्षण बरकरार रखे गए हैं।
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