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हरियाणा में भी 12 वर्ष से कम की बच्ची से बलात्कार पर फांसी

चंडीगढ़ 16 मार्च।हरियाणा विधानसभा ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या 14 वर्ष के कठोर कारावास के प्रावधान संबंधी विधेयक पारित कर दिया है।

हरियाणा में बढ़ रही दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी घटनाओं के बीच ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड देने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी।इस विधेयक को इंडियन नेशनल लोकदल, निर्दलीय उम्मीदवारों और शिरोमणि अकाली दल के इकलौते उम्मीदवार ने पूरा समर्थन दिया।

कांग्रेस के कई विधायकों द्वारा नए कानून के कई प्रावधानों में बदलाव की मांग की गई।कांग्रेस विधायक दल की नेता ने विधेयक का समर्थन किया, पर उन्होंने 12 वर्ष की आयु सीमा को हटाने की मांग की।

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