नई दिल्ली 21 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत दे दी है।
न्यायाधीश आर के अग्रवाल और ए एम सप्रे की खण्डपीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय के जमानत देने से इंकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर्नल पुरोहित को कुछ शर्तों पर जमानत दी गई है।
कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका रद्द करने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने कर्नल पुरोहित की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था कि उसके पास पुरोहित के खिलाफ पुख्ता सुबूत है।
मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 में हुए बम विस्फोट में सात लोग मारे गये थे। इससे पहले विशेष मकोका अदालत ने कहा था कि एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और नौ अन्य के खिलाफ इस कानून का दुरूपयोग किया था।
एनआईए ने इस मामले में दाखिल आरोपपत्र में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नलपुरोहित और सह आरोपी स्वामी दयानंद पांडेय को मुख्य षडयंत्रकारी बताया गया था।हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रज्ञा ठाकुर को पिछले साल क्लीन चिट दे दी थी।
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