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डीएमएफ के तहत किसी कार्य को रद्द करने का सरकार का कोई निर्देश नही – चौधरी

रायपुर 20 फरवरी।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा हैं कि राज्य सरकार ने जिला खनिज निधि(डीएमएफ) के तहत पूर्व में स्वीकृत किसी कार्यो को रद्द करने का कोई निर्देश नही दिया है।

   श्री चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल एवं कई अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने शासी समिति की बैठक करने का निर्देश ही कलेक्टरों को दिया है।शासी समिति की बैठक कलेक्टरों ने शुरू कर दी है और उसमें पूर्व में स्वीकृत और अभी तक शुरू नही हुए कार्यों के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिए जा रहे है।शासी समिति में विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी सदस्य है।

    उन्होने कहा कि कलेक्टर को स्वयं पूर्व में स्वीकृत कार्य को रद्द करने का कोई अधिकार नही है,अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसे शासी समिति की बैठक में अनुमोदन करवाना होगा। नेता प्रतिपक्ष डा.चरण दास महंत ने जानना चाहा कि विधायक,सासंदों के लिए डीएमएफ के तहत कार्य के लिए धनराशि आवंटन में कोई प्रतिशत तय किया गया है,मंत्री ने इससे इंकार करते हुए कहा कि बैठक में ही इस बारे में निर्णय होता है।