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निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम किए घोषित

नई दिल्ली 16 मार्च।निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रमों की आज घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है।

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रमों का भी ऐलान किया।उन्होने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

    उन्होने कहा कि इस देश में कुल मतदाता 96.8 करोड़ हैं। जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता इन चुनावों में हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन हैं। हमारे पास कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं।

     श्री कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं।

   उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं।

   श्री कुमार ने कहा कि चुनाव कराने को लेकर आयोग के सामने चार चुनौतियां हैं। बाहुबल का इस्तेमाल, धनबल, झूठी खबर और एमसीसी का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि हम हिंसा मुक्त चुनाव करवाना चाहते हैं, लिहाजा इलेक्शन के दौरान कोई भी खून-खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में तीन बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी। राजनीतिक दल को यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया।