नई दिल्ली 23 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने आज बी.सी.सी.आई.के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं हुआ।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने बताया था कि समिति की किसी भी सिफारिश और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को लागू नहीं किया गया है। पीठ ने श्री चौधरी से कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए 19 सितंबर को न्यायालय में हाजिर हों।
पीठ ने प्रशासकों की समिति को यह भी निर्देश दिया है कि वे अदालत के इससे पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए बी.सी.सी.आई के नये संविधान का प्रारूप तैयार करें।
न्यायमूर्ति लोढा के पैनल ने बी.सी.सी.आई. में जिन ढांचागत सुधारों की सिफारिश की थी, उनमें एक-राज्य, एक- वोट का मुद्दा भी शामिल था जिसे उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दी थी।
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