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गोरखपुर आक्सीजन कांड में 09 लोगो के खिलाफ प्राथमिकी

लखनऊ 24अगस्त।उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में सरकारी बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई बच्चों की मौत की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर 09 दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया।जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

इस मामले की जांच के लिए गठित दोनों ही जांच समितियों ने बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा और अन्य दो चिकित्सों डॉ. सतीश और डॉ. कफील खाँ और आक्सीजन आपूर्तिकर्ता कंपनी पुष्पा सेल्स के खिलाफ आपराधिक नियमों के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने तत्कालीन प्राचार्य डॉ. मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पुष्पा शुक्ला, कॉलेज के लेखा विभाग के कर्मियों और मुख्य फार्मेसिस्ट गजानंद जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत ही कार्रवाई की सिफारिश की है।

कमेटी ने कॉलेज में पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं और अन्य रसायनों के खरीद की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है।