कनाडा की एक अदालत ने दो खालिस्तानियों भगत सिंह बराड़ और पर्वकर सिंह दुलाई द्वारा देश की नो-फ्लाई सूची से खुद को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों का नाम कनाडा के सुरक्षित विमान यात्रा अधिनियम के तहत ‘उड़ान प्रतिबंधित’ सूची में शामिल किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वह हवाई यात्रा के लिए खतरा हो सकते हैं।
नो-फ्लाई सूची से खुद को हटाने का सपना देख रहे दो खालिस्तानियों को कनाडा की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है। खालिस्तानी भगत सिंह बराड़ और पर्वकर सिंह दुलाई के बारे में कोर्ट ने कहा कि वह हवाई यात्रा के लिए खतरा हो सकते हैं।
कनाडा की अदालत ने कही अहम बात
कनाडा की एक अदालत ने देश की उड़ान-प्रतिबंधित सूची से बाहर किए जाने के दो सिख चरमपंथियों के प्रयास को यह कहते हुए नाकाम कर दिया कि यह संदेह करने के लिए पुख्ता आधार हैं कि वे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के वास्ते परिवहन सुरक्षा या हवाई यात्रा के लिए खतरा होंगे।
कनाडा की समाचार एजेंसी ने वैंकूवर से बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में संघीय अपीलीय अदालत द्वारा पिछले सप्ताह जारी आदेश के हवाले से कहा है कि अपीलीय अदालत ने भगत सिंह बराड़ और पर्वकर सिंह दुलाई की अपील खारिज कर दी है। इन दोनों का नाम कनाडा के सुरक्षित विमान यात्रा अधिनियम के तहत ‘उड़ान प्रतिबंधित’ सूची में शामिल किया गया था।
कोर्ट ने फैसले में कही ये बात
फैसले में कहा गया है कि यह अधिनियम सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को लोगों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, बशर्ते यह संदेह करने का उचित आधार हो कि वे परिवहन सुरक्षा को खतरा पहुंचाएंगे या आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए हवाई यात्रा करेंगे।
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