महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान सुंदरपुर की ओर से सामान्य कूड़े में ही मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है। इस लापरवाही को नगर निगम ने पकड़ा है। इस पर सोमवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने संस्थान के निदेशक को चेतावनी नोटिस दिया है। नगर आयुक्त के अनुसार कैंसर संस्थान की ओर से मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में मानकों का ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कूड़ा उठाते समय काले पॉलीथिन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवाएं, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है। जो जनसुरक्षा के दृष्टिगत कतई उचित नहीं है। बीते 28 जून को करसड़ा स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में जब कूड़ा उतारा गया तो पाया गया कि घरों से निकलने वाले सामन्य कूड़ों में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवाएं, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल भी हैं।
इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा है कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत धारा 15(1) का पालन न करने पर पांच साल की कैद या एक लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर पांच हजार तक का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जा सकता है।
सात वर्ष का कारावास बढ़ाया जा सकता है। इसके संबंध में निदेशक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, कैंसर संस्थान सुंदरपुर को कड़ा पत्र जारी किया गया है। नगर आयुक्त ने निदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि स्वच्छता के प्रति नगर निगम के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो ठीक नहीं है। साथ ही संस्थान को इसकी पुनरावृत्ति न करने को कहा गया है। अन्यथा कि स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।