नई दिल्ली 08 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के रुप में बहाल कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसके साथ ही भी कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित समिति इस मामले पर फिर से विचार करेगी, तब तक श्री वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। न्यायालय ने जांच एजेन्सी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में श्रीएम0 नागेश्वर राव की नियुक्ति रद्द कर दी है।
न्यायालय ने कहा कि सी बी आई निदेशक का चयन और नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति वर्मा के बारे में कोई फैसला लेगी।
आलोक वर्मा और उपनिदेशक राकेश अस्थाना एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने दोनों को अक्टूबर में छुटटी पर भेज दिया गया था।
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