नई दिल्ली 07 जनवरी।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों ने बताया कि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है।यह आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण के अलावा होगा। इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।सरकार इस बारे में कल संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है।
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री प्रताप शुक्ल ने इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले से ही इसकी मांग चली आ रही थी कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी सामान्य वर्गों को दिया जाए। बीजेपी की यह मांग रही है जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा करने का काम किया है।
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