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सुको ने डांस बार पर पाबंदियां लगाने के कानून की कुछ धाराओं को किया खारिज

नई दिल्ली 17 जनवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने महाराष्‍ट्र में डांस बारों को लाइसेंस देने और उनके कामकाज को लेकर कुछ पाबंदियां लगाने के कानून की कुछ धाराओं को आज खारिज कर दिया।

न्‍यायमूर्ति ए.के.सीकरी की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने महाराष्‍ट्र के 2016 के कानून की ऐसी धाराओं को रद्द किया, जिनमें डांसबारों में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी  लगाने और बार के कमरों तथा नृत्‍य वाली जगह के बीच विभाजन जैसी धाराएं शामिल थी।

शीर्ष न्‍यायालय ने महाराष्‍ट्र के डांस बारों में नृत्‍य करने वाली महिलाओं को टिप्स दिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी लेकिन यह स्‍पष्‍ट किया कि डांसरों पर नोट बरसाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्‍चतम न्‍यायालय ने उस धारा को भी खारिज कर दिया,जिसके तहत व्‍यवस्‍था थी कि हर हालत में डांस बार धार्मिक स्‍थानों और शैक्षणिक संस्‍थाओं से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए।

शीर्ष न्‍यायालय ने महाराष्‍ट्र में डांस बारों का समय शाम छह बजे से रात साढ़े 11 बजे तक रखने की शर्त को उचित ठहराया।